


नवगछिया । 17 मई 2025 को वादी के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया कि दिनांक-05 मई 2025 को इनकी नाबालिग पुत्री कपड़ा खरीदने बाजार गई थी जो लौटकर घर वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के पश्चात् पता चला कि खरीक के काजीकोरैया निवासी गुंजन कुमार पिता जालो मंडल शादी करने के नियत से भगा ले गया है। इस संबंध में खरीक थाना कांड संख्या 154/25, धारा 137 (2)/96/115(2)/3(5) बीएनएस दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उसी क्रम में मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर गुरुवार को कांड की अपहृता को बरामद कर चिकित्सीय जॉच एवं न्यायालय में बीएनएसएस की धारा 183 के तहत बयान दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
