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भागलपुर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत भागलपुर जिले में 11 नवंबर 2025, दिन मंगलवार को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार सभी श्रमिकों और कामगारों को लोकतंत्र में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है।

इस अवसर पर सरकारी संस्थानों के साथ-साथ गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी सवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा। इस संबंध में उप श्रमायुक्त, भागलपुर की अध्यक्षता में आज श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों और विभिन्न प्रतिष्ठानों के नियोजकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत सभी श्रमिकों और पदाधिकारियों को मतदान की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 11 नवंबर को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। यह निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (क) के आलोक में जारी किया गया है।

बैठक में श्रम अधीक्षक (बोर्ड-सह-योजना), श्रम अधीक्षक (अधि०), सीआईटीयू के प्रतिनिधि मनोहर मंडल, एआईसीसीटीयू के प्रतिनिधि मुकेश मुक्त, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार लाल, एसईडब्ल्यूए की मौसम देवी तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों के नियोजक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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