



भागलपुर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भागलपुर के तत्वावधान में आगामी 13 दिसंबर को पूर्वाह्न 10:30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम व्यवहार न्यायालय भागलपुर, नवगछिया तथा कहलगांव के परिसर में आयोजित होगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमा-पूर्व एवं लंबित वादों का त्वरित निस्तारण आपसी सुलह के आधार पर किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से शमनीय (कम्पाउंडेबल) आपराधिक वाद, एनआई एक्ट धारा 138 के वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, बिजली व पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी विवाद (वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ), राजस्व मामलों सहित अन्य दीवानी वाद जैसे किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, माप-तौल संबंधित वाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन से जुड़े मामले तथा बीएसएनएल से संबंधित वाद शामिल हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनता, पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएँ और अपने शमनीय वादों का त्वरित निपटारा कराएँ।

इच्छुक व्यक्ति संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भागलपुर से संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टॉल फ्री हेल्पलाइन 15100 या फोन नंबर 0641-2401017 पर संपर्क किया जा सकता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विधिक सहायता से संबंधित किसी भी जानकारी अथवा सहायता हेतु bslsalokadalat@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है।















