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जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया निषेधाज्ञा

भागलपुर । भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भागलपुर जिलांतर्गत 152- बिहपुर, 153- गोपालपुर, 154 पीरपैंती (अजा), 155- कहलगांव, 156- भागलपुर, 157- सुलतानगंज एवं 158- नाथनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में द्वितीय चरण के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मतदान की तिथि 11 नवंबर 2025 को 07 बजे पूर्वा से 06 बजे अप तक मतदान का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता संपूर्ण भागलपुर जिला में प्रभावी है। मतदान दिवस को विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होने देने तथा लोक शांति बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश पारित किया जाना यथोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त पृष्ठभूमि से संतुष्ट होकर डॉ नवल किशोर चौधरी, भाप्रसे, जिला दंडाधिकारी, भागलपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण 152- बिहपुर, 153- गोपालपुर, 154 पीरपैंती (अजा), 155- कहलगांव, 156- भागलपुर, 157- सुलतानगंज एवं 158- नाथनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत निम्नांकित आदेश पारित करता हूँ।
(1) 09 नवंबर 2025 के अपराह्न 06 बजे के पश्चात् कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में निर्वाचन हेतु मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समयावधि तक।
(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा या
(ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे किसी अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात्त का संप्रदर्शन नहीं करेगा,


(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।
(2) 11 नवंबर को सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपने अंगरक्षकों के साथ मतदान केंद्रों की 100 (एक सौ) मीटर की परिधि में आने पर रोक रहेगी। यह रोक सरकारी कर्मियों एवं निर्वाचन कर्तव्य में लगे पुलिस एवं सिविल प्रशासन के कर्मियों पर प्रभावी नहीं रहेगा।
(3) 09 नवंबर को अपराह्न 06 बजे से बिना उचित कारण के ऐसे व्यक्ति जो उस विधानसभा के वोटर नहीं हैं, का उस विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग के संगत निदेशों के अध्यधीन उपस्थित रहना प्रतिबंधित होगा।
(4) निर्वाचन के दिन चलने वाले वाहनों की अनुमति राजनीतिक दलों को सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर लेनी होगी।
(5) 11 नवंबर को निजी वाहन (दोपहिया वाहन सहित) मतदान केंद्रों की परिधि के 200 मीटर अंदर नहीं आ सकेंगे।
(6) कारी एवं बाहन परिचालन संबंधी निषेधाज्ञा निम्नलिखित मामलों में शिथिल रहेगी।
निर्वाचन कार्य में लगे वाहन।
आपात सेवाओं यथा एम्बुलेंस, पानी टैंकर, विद्युत की संकटकालीन सेवा, रोगी को
अस्पताल ले जाने वाले वाहन।


सार्वजनिक बस, जो निश्चित स्थानों के लिए निश्चित मार्गों पर चलायी जाती है। चुनाव कार्य में लगे पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों एवं सीएपीएफ के उपयोग में आने वाले वाहन एवं उनके आग्नेयास्त्र। 11 नवंबर को मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर लाउडस्पीकर, मेगाफोन इत्यादि का प्रयोग नहीं हो सकेगा।
(7) 100 मीटर की परिधि में कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन बूथ स्थापित नहीं हो सकेगा।
(8) कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 49 (डी) में वर्णित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई मतदान केंद्र के अंदर नहीं जा सकेगा।
(9) 11 नवंबर को केवल प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडियाकर्मी ही मतदान केंद्र पर जा सकते हैं, किन्तु वे मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता को भंग नहीं होने देंगे।
(10) मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमा होना निषिद्ध होगा। यह रोक मतदान के लिए लगी निर्वाचकों की पंक्ति पर लागू नहीं होगी।
यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर के साथ 8 अगस्त 2025 को निर्गत किया गया। (11) यह आदेश 11 नवंबर 2025 की रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा।

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