


नवगछिया। नवगछिया व्यवहार न्यायालय ने अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय ने आर्म्स अधिनियम के एक मामले की सुनवाई करते हुए रंगरा थाना क्षेत्र के भीमदास टोला निवासी सातो मंडल को दोषी ठहराया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रंगरा थाना की पुलिस ने छापेमारी के दौरान भीमदास टोला से आरोपी सातो मंडल को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में रंगरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आर्म्स अधिनियम के तहत दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है तो उसे तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस निर्णय के बाद क्षेत्र में अवैध हथियार रखने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।














