


भागलपुर जिले में लगातार बढ़ती ठंड, कम तापमान और सुबह-शाम घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा फैसला लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर आठवीं कक्षा तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया गया है।

जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भागलपुर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थानों में कक्षा 1 से 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 14 जनवरी 2026 तक पूर्ण रूप से स्थगित रहेंगी। हालांकि, कक्षा 9 एवं उससे ऊपर की कक्षाओं की पढ़ाई इस अवधि में जारी रहेगी। इन कक्षाओं का संचालन पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत जारी किया गया है। सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने यह भी कहा कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी और उनका संचालन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
यह आदेश 12 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 14 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। इसे 10 जनवरी 2026 को जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया। जिला प्रशासन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईसीडीएस, पुलिस प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को आदेश की जानकारी देकर आवश्यक प्रचार-प्रसार और कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।













