


नवगछिया । उजानी निवासी मो दाऊद के विरुद्ध दायर नीलाम पत्रवाद की सुनवाई करते हुए नीलाम पत्र पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार ने जेल अधीक्षक, शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, (दिवानी जेल) भागलपुर को आदेश जारी करते हुए कहा है कि नवगछिया के उजानी निवासी मो दाऊद पिता मो अकरम को लोक मांग वसूली अधिनियम (पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट) 1914 की धारा 5 अधीन तारीख 31 दिसंबर 2019 को इस कार्यालय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जेएलएनएमसीएच शाखा भागलपुर द्वारा फाइल किए सर्टिफिकेट केस नंबर .

78/2019-20 में उक्त मो दाऊद को 7,15,900/- (सात लाख पंद्रह हजार नौ सौं) रूपये चुकाने का आदेश दिया गया था लेकिन मो दाऊद ने न तो उक्त रकम चुकाई और न मेरा समाधान किया है कि वे हिरासत से छूटने के हकदार है। इसलिए इसके द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त मो दाऊद को दीवानी जेल में ले लें और अधिक से अधिक तारीख 02 जुलाई 2025 तक जब उक्त अधिनियम की धारा 40 या 41 की शर्तों और उपबंधों के अनुसार अन्यथा छुटकारा को हकदार हो जाये, तब तक उन्हें “दीवानी जेल” में रखें। इसके द्वारा मैं इस आदेश के अधीन जेल में बंद रहने की अवधि में उक्त मो दाऊद के लिए मासिक निर्वाह भत्ता की दर प्रतिदिन 94/-रू० नियत करता हूँ।
