



भागलपुर । छठ महापर्व के दौरान सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव बिहार द्वारा सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में निर्देश दिया गया है कि छठ घाटों पर कार्बाईड गन एवं अन्य किसी भी प्रकार के पटाखों के उपयोग और बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

पत्र में बताया गया है कि जानकारी मिली है कि कुछ लोग लोहा, स्टील और पीवीसी पाइप में विस्फोटक पदार्थ भरकर अवैध तरीके से अत्यधिक ध्वनि वाले पटाखे यानी कार्बाईड गन बनाकर बेच रहे हैं। इनके उपयोग से कई हादसे हो चुके हैं, जिसमें छोटे बच्चों की आंखों की रोशनी चली जाना और चेहरा झुलसने जैसी घटनाएं सामने आई हैं।
इसके अलावा, कार्बाईड गन पटाखों से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने की भी आशंका रहती है। इसी कारण इन अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर कड़ी निगरानी और पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश दिया गया है।

प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया है, ताकि लोग इस तरह के खतरनाक पटाखों से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत हो सकें और खुद भी इनके खिलाफ सतर्क रहें।
छठ पर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर जमा होते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अफरातफरी से बचने के लिए यह कदम आवश्यक बताया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
















