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भागलपुर । बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। यह सलाह खासतौर पर चुनाव प्रचार में बनावटी जानकारी, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से तैयार प्रचार सामग्री और सिंथेटिक कंटेंट के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाई गई है।

आयोग का कहना है कि एआई के माध्यम से तैयार किए गए हाइपर-रियलिस्टिक वीडियो, ऑडियो और तस्वीरें सच का भ्रम पैदा कर सकती हैं तथा मतदाताओं को गुमराह करने की क्षमता रखती हैं। इससे चुनावी ईमानदारी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा खतरा पैदा होता है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि
– चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किसी भी एआई जनरेटेड, डिजिटल रूप से बदले या सिंथेटिक कंटेंट पर स्पष्ट लेबल अनिवार्य होगा।
– यह लेबल “AI Generated”, “Digitally Enhanced” या “Synthetic Content” के रूप में होना चाहिए।
– वीडियो कंटेंट में यह लेबल स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर दिखाई दे और डिस्प्ले एरिया का कम से कम 10 प्रतिशत भाग कवर करे।
– ऑडियो कंटेंट में शुरुआती 10 प्रतिशत अवधि के दौरान यह घोषणा स्पष्ट रूप से की जाए।

आयोग ने यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति की पहचान, तस्वीर या आवाज़ का प्रयोग उसकी सहमति के बिना करना गैर-कानूनी है। ऐसे कंटेंट से मतदाताओं को भ्रमित करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए हैं कि
– अपने आधिकारिक हैंडल पर अगर कोई संदिग्ध एआई बदला हुआ कंटेंट पाया जाता है, तो शिकायत या नोटिस मिलने के 3 घंटे के अंदर उसे हटाना अनिवार्य होगा।
– सभी ऐसे प्रचार सामग्री का रिकॉर्ड रखा जाए, जिसमें निर्माणकर्ता की जानकारी और समय का विवरण शामिल हो, ताकि आवश्यक होने पर इसकी जांच की जा सके।

भारत निर्वाचन आयोग ने याद दिलाया कि इससे पूर्व भी 6 मई 2024 और 16 जनवरी 2025 को सोशल मीडिया के नैतिक इस्तेमाल और एआई कंटेंट को लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए थे। बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए अब इन नियमों को और कड़े रूप में लागू किया जा रहा है।

आयोग ने कहा कि ये निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और आगे के सभी आम और उपचुनावों में भी प्रभावी रहेंगे। लोकतंत्र और मतदाता के भरोसे को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता एवं जवाबदेही बेहद जरूरी है, इसलिए चुनाव प्रचार में तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारीपूर्वक और कानून के अनुरूप हो — यह सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

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