



भागलपुर कोर्ट के आदेश पर जवारीपुर, तिलकामांझी स्थित सुमरित मंडल परिसर में रविवार को दो दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के दौरान कोर्ट के नाजिर, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे।
जानकारी के अनुसार, परिसर के मालिक विमल कुमार मंडल ने अपनी दुकानें नीरज कुमार झा, प्रोप्राइटर अपराजिता इंटरप्राइजेज, को किराए पर दी थीं। यह लीज एग्रीमेंट वर्ष 2014 में समाप्त हो गया था। इसके बाद न तो नवीनीकरण हुआ और न ही किराया अदा किया गया। किराएदार ने दुकान खाली करने से भी इनकार कर दिया और कब्जा बनाए रखा।

इसी विवाद को लेकर 2015 में मकान मालिक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बेदखली का मुकदमा दायर किया। केस हारने और नोटिस मिलने के बावजूद दुकान खाली नहीं की गई। अंततः कोर्ट प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया।

गौरतलब है कि इसी परिसर में स्थित एक गोदाम पर भी नीरज झा ने कब्जा किया था, जिसे कोर्ट प्रशासन ने इसी वर्ष 31 मार्च को खाली कराया था।
परिसर के मालिक विमल कुमार मंडल ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और आज उनका हक उन्हें मिल गया है। उन्होंने कोर्ट और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया।












