



नवगछिया : जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या किए जाने के चर्चित मामले में नवगछिया व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू कुमारी की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सोनवर्षा निवासी गुंजन कुंवर को हत्या सहित विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध पाया गया।

यह घटना 15 फरवरी 2020 की है। बिहपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा निवासी निधु कुंवर उर्फ अमित कुंवर की जमीन विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपित और उसके सहयोगियों द्वारा कुल्हाड़ी से भी हमला किया गया था। मामले में मृतक के पिता विनय कुंवर ने बिहपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए छर्रापट्टी सोनवर्षा निवासी गुंजन कुंवर, अंकित कुंवर, मुकेश कुंवर, मंटू कुंवर तथा ढोरिया उर्फ नवीन मंडल को नामजद अभियुक्त बनाया था।
प्राथमिकी के अनुसार विनय कुंवर अपने पुत्र के साथ दियारा क्षेत्र में घास लाने गए थे। घास लेकर लौटने के दौरान विक्रमपुर कलबलिया धार स्थित टेक दियारा के पास सभी आरोपित हथियार से लैस होकर पहुंचे और पिता-पुत्र के साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर गुंजन कुंवर ने निधु कुंवर पर दो गोलियां चला दीं, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। इसके बाद आरोपितों ने कुल्हाड़ी से शरीर के कई हिस्सों पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

मामले की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी गुंजन कुंवर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 147, 148, 149 सहित आर्म्स एक्ट की धाराओं में दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही कराई गई।

न्यायालय ने धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना, धारा 147 में नौ वर्ष कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 148 में दो वर्ष कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 504 में नौ वर्ष तथा धारा 506 में सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेंद्र सिंह ने बहस में हिस्सा लिया। न्यायालय के इस फैसले को क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
















