


भागलपुर । अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, कहलगाँव के प्रतिवेदन में बताया गया कि कृषि समन्वयक, पंचायत ओगरी, लगमा एवं वंशीपुर, प्रखंड कहलगाँव कुमार सदाशिव के द्वारा 31 दिसंबर 2025 से 01 जनवरी 2026 तक आवेदन देकर एवं दिनांक 02 जनवरी 2026 से आजतक बिना किसी सूचना के ई-केवाईसी जैसे महत्वपूर्ण कार्य से पंचायत मुख्यालय से अनुपस्थित पाये गये हैं। इस संदर्भ में प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कहलगाँव द्वारा 02 जनवरी 2026 एवं 04 जनवरी 2026 को स्पष्टीकरण की माँग की गई थी, परंतु श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण का कोई जवाब नहीं दिया गया है। जो खेदजनक, स्वेच्छाचारिता, कर्त्तव्यहीनता, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं एग्री स्टैक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के प्रगति कार्य में जान-बूझकर बाधा उत्पन्न करना, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 नियम 3 (1) का उल्लंघन बताया गया है। 06 जनवरी को उप विकास आयुक्त, भागलपुर की अध्यक्षता में एग्री स्टैक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के प्रगति की समीक्षा के क्रम में अनाधिकृत रूप से फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में अनुपस्थित रहने एवं लापरवाही बरतने के फलस्वरूप विभागीय कार्रवाई करने का दिये गये निदेश के आलोक में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, कहलगाँव द्वारा विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, कहलगाँव द्वारा लगाये गये आरोप एवं अनुशंसा के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा 7 जनवरी 2026 को कृषि समन्वयक, पंचायत ओगरी, लगमा कुमार सदाशिव एवं वंशीपुर प्रखंड कहलगाँव को निलंबित करते हुए कहा गया है कि एग्री स्टैक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अभिरूचि नहीं लेने एवं कार्य क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में कुमार सदाशिव, कृषि समन्वयक का मुख्यालय अनुमंडल कृषि कार्यालय, नवगछिया निर्धारित किया जाता है। निलंबन मुख्यालय से निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता अनुमान्य होगा। अरोप पत्र अलग से निर्गत किया जायेगा।












