



अभ्यर्थियों को केवल तीन वाहनों की मिलेगी अनुमति, आम लोगों के निजी उपयोग पर नहीं होगी रोक
भागलपुर । बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 के दौरान स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने को लेकर वाहनों के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत एवं पुलिस अधीक्षक नवगछिया प्रेरणा कुमार द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, मतदान के दिन प्रत्येक अभ्यर्थी को कुल तीन वाहनों के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इनमें एक वाहन स्वयं अभ्यर्थी के लिए, एक वाहन उनके चुनाव अभिकर्ता के लिए तथा एक वाहन कार्यकर्ता के लिए निर्धारित होगा। ये तीनों वाहन केवल निर्वाचन कार्यालय से निर्गत विशेष अनुमति पत्र पर ही उपयोग किए जा सकेंगे।
प्रत्याशी अपने उपयोग के लिए संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन रख सकेंगे। चुनाव अभिकर्ता को भी अपने क्षेत्र में एक वाहन की अनुमति होगी। वहीं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता के लिए एक वाहन की अनुमति दी जाएगी। अनुमति प्राप्त वाहनों में चालक सहित अधिकतम पाँच व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे। वाहन पर अनुमति पत्र विंड स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित रहना अनिवार्य होगा।
कोई भी अभ्यर्थी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने या वापस ले जाने के लिए वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन को जब्त कर लिया जाएगा तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, आम लोगों के निजी उपयोग, आवश्यक सेवाओं और पारिवारिक जरूरतों के लिए वाहनों के परिचालन पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। निजी वाहन मालिक अपने निजी कार्यों के लिए वाहन का प्रयोग कर सकेंगे। वे अपने परिवार के सदस्यों को मताधिकार के प्रयोग हेतु मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक ले जा सकते हैं।
जिन आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छूट दी गई है, उनमें अस्पताल वैन, एम्बुलेंस, दूध की गाड़ियाँ, पानी के टैंकर, विद्युत आपातकालीन सेवा के वाहन, कर्तव्य पर तैनात पुलिस वाहन तथा निर्वाचन कार्य में लगे सरकारी कर्मियों के वाहन शामिल हैं।
इसके अलावा, सार्वजनिक यातायात की बसें, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, अंतरराज्यीय बस स्टैंड और अस्पतालों के लिए चलने वाली टैक्सियाँ, ऑटो रिक्शा एवं रिक्शे सामान्य रूप से परिचालित रहेंगे। बीमार अथवा असहाय व्यक्ति अपने निजी वाहन का प्रयोग कर सकेंगे।

मतदान के दिन जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यकतानुसार निर्धारित मार्गों पर बसों का परिचालन भी किया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश सामान्य प्रबंधन और जनसुविधा के उद्देश्य से दिए जा रहे हैं, ताकि मतदान दिवस पर किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
















