



भागलपुर । बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के द्वितीय चरण की मतगणना 14 नवंबर (शुक्रवार) को होने जा रही है। मतगणना के दौरान विधि-व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार भागलपुर जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्र—152 बिहपुर, 153 गोपालपुर, 154 पीरपैंती (अजा), 155 कहलगांव, 156 भागलपुर, 157 सुलतानगंज और 158 नाथनगर—में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। मतगणना के लिए दो केंद्र निर्धारित किए गए हैं—महिला आईटीआई, बरारी और राजकीय पॉलिटेकनिक कॉलेज, बरारी, भागलपुर।

डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मतगणना के दिन सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अपने अंगरक्षकों के साथ मतगणना केंद्र की 100 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह रोक केवल उन पर लागू होगी जो निर्वाचन या सरकारी कार्य से संबंधित नहीं हैं। मतगणना केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निजी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अलावा मतगणना केंद्र के 100 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार का जुलूस या विजय जुलूस निकालना वर्जित रहेगा। केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही सेलफोन या कोडलेस फोन के साथ मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। वैध पहचान पत्र वाले कर्मियों को ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।
प्राधिकृत मीडियाकर्मियों को केंद्र के समीप निर्दिष्ट स्थान पर रहने की अनुमति होगी, जबकि मतगणना केंद्र के 100 मीटर क्षेत्र में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना निषिद्ध रहेगा। यह रोक केवल सरकारी कर्मियों और राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंटों की पंक्ति पर लागू नहीं होगी।
यह आदेश 13 नवंबर 2025 को जारी किया गया है और यह 14 नवंबर को मतगणना कार्य समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वे शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
















