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भागलपुर : भागलपुर के समीक्षा भवन में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रेक्षक, निर्वाचन सूची भारत खेड़ा की अध्यक्षता में 2025 के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा के लिए राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने जिले के सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रेक्षक को जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पहले जिले में कुल 2263 मतदान केंद्र थे, लेकिन 1200 मतदाताओं के आधार पर युक्तिकरण करने के बाद 415 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब जिले में कुल 2678 मतदान केंद्र हो गए हैं। भागलपुर में इस समय कुल 21 लाख 58 हजार 317 मतदाता हैं, जिनमें 11 लाख 12 हजार 155 पुरुष मतदाता, 10 लाख 46 हजार 58 महिला मतदाता और 104 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।

जिले में मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ जेंडर रेशियो 947 और इपी रेशियो 0.56 दर्ज किया गया है। डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि प्रारूप प्रकाशन से पहले जिले में 24 लाख 414 मतदाता थे, लेकिन प्रारूप प्रकाशन के बाद यह संख्या घटकर 21 लाख 55 हजार 802 रह गई है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11 लाख 10 हजार 458 और महिला मतदाताओं की संख्या 10 लाख 45 हजार 237 है। तृतीय लिंग के मतदाता 107 हैं।

बैठक के दौरान विशेष प्रेक्षक ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में उनका सहयोग महत्त्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अगस्त के पहले सप्ताह में आयोजित बैठक का जिक्र करते हुए बताया कि इस बैठक में मतदान सूची में छुटे हुए, मृतक और अनुपस्थित मतदाताओं के संबंध में दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अपील की गई थी। उन्होंने बताया कि अब तीन दिन का समय शेष है, और जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है, वे 1 सितंबर तक अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 25 सितंबर तक ईआरओ (निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) सत्यापन करेंगे और 30 सितंबर 2025 को अंतिम निर्वाचन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने दावा आपत्ति के निष्पादन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि हर रोज़ प्राप्त होनेवाले दावे और आपत्तियों की सूची ईसीआई की वेबसाइट पर डाली जाएगी ताकि सभी को इसका पता चल सके।

बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि 31 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) मतदान केंद्र पर मौजूद रहकर प्रपत्र 6, 7 और 8 जमा करेंगे। 17 वर्ष 3 माह आयु वाले व्यक्तियों को भी प्रपत्र 6 भरने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए शैक्षिक प्रमाणपत्र, 2003 की मतदाता सूची में माता-पिता के नाम का साक्ष्य और एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

बैठक की कार्रवाई धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

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