


भागलपुर: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मिरजानहाट शाखा द्वारा दायर सर्टिफिकेट केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायालय कुन्दन कुमार (अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन) सह नीलामपत्र पदाधिकारी, भागलपुर ने टोनी कुमार के विरुद्ध बॉडी वारंट जारी किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, टोनी कुमार (प्रोपराइटर – मेरार्स टोनी ट्रेडर्स), पिता बासुकी गुप्ता, निवासी महावीर मार्केट (शिवा इंटरनेशनल होटल के पास), दर्शन साह लेन, थाना बबरगंज, भागलपुर पर कुल 11,51,495.61 रुपये का बकाया बकाया है। यह राशि बैंक द्वारा वसूली योग्य मानते हुए सर्टिफिकेट केस संख्या 74/2022-23 के अंतर्गत न्यायालय में दर्ज कराई गई थी।

टोनी कुमार द्वारा न तो राशि का भुगतान किया गया और न ही इसकी कोई रसीद प्रस्तुत की गई, जिस कारण न्यायालय ने थाना प्रभारी, बबरगंज को निर्देश दिया है कि या तो वे टोनी कुमार से यह राशि वसूलें या फिर उन्हें जल्द से जल्द न्यायालय में उपस्थित कराएं।
इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बॉडी वारंट निष्पादन की स्थिति, तारीख और यदि निष्पादन नहीं हो सका तो कारणों को वारंट के पीछे दर्ज कर 30 जून 2025 तक न्यायालय में वापस करें। यह वारंट 24 मई 2025 को न्यायालय द्वारा जारी किया गया है।
