



चुनाव अवधि तक बिना अनुमति सभा, जुलूस और लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक2025
भागलपुर । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2025 की घोषणा के बाद भागलपुर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के तहत जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी (भा.प्र.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, भागलपुर जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्र—152 बिहपुर, 153 गोपालपुर, 154 पीरपैंती (अजा), 155 कहलगांव, 156 भागलपुर, 157 सुल्तानगंज एवं 158 नाथनगर—में किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल या संगठन द्वारा बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के कोई सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के प्रयोग पर भी नियंत्रण रहेगा। द बिहार कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट 1955 के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग वर्जित रहेगा।
इसके साथ ही चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री जैसे पोस्टर, पर्चा, आलेख, या सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश प्रसारित करना प्रतिबंधित रहेगा। किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा और साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, गड़ासा या किसी भी प्रकार के घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध विधि-व्यवस्था, निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और परंपरागत शस्त्र धारण करने वाले समुदायों पर लागू नहीं होगा।
चुनाव प्रचार के लिए वाहन का उपयोग केवल सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा। वाहनों पर प्रचार सामग्री का प्रदर्शन भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा।
यह निषेधाज्ञा पूर्व अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों जैसे शादी, बारात, शवयात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल में मरीज ले जाने, विद्यालय या महाविद्यालय जाने वाले छात्रों तथा ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।
यह आदेश जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से 6 अक्टूबर 2025 की अपराह्न से प्रभावी कर दिया गया है।
















