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लेखा समाधान बैठक को लेकर आदेश जारी, अभ्यर्थियों को 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करना अनिवार्य ||GS NEWS

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भागलपुर । बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के साथ-साथ निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग के पत्र संख्या 76/अनुदेश/2015/ईईपीएस/खण्ड-XIV, दिनांक 2 जून 2015 के अनुसार, प्रत्येक प्रत्याशी को परिणाम की घोषणा के 30 दिनों की सांविधिक अवधि के भीतर अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार परिणाम की घोषणा के 26वें दिन लेखा समाधान बैठक आयोजित की जानी है। साथ ही, व्यय लेखा दाखिल करने की अंतिम तिथि से एक सप्ताह पूर्व सभी अभ्यर्थियों, निर्वाचन एजेंटों एवं लेखा कार्य से जुड़े कार्मिकों के लिए फैसिलिटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ताकि निर्वाचन […]