October 7, 2025
संपूर्ण भागलपुर जिला में लागू हुई निषेधाज्ञा ||GS NEWS
बिहारभागलपुरDESK2025चुनाव अवधि तक बिना अनुमति सभा, जुलूस और लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक2025 भागलपुर । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2025 की घोषणा के बाद भागलपुर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के तहत जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी (भा.प्र.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, भागलपुर जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्र—152 बिहपुर, 153 गोपालपुर, 154 पीरपैंती (अजा), 155 कहलगांव, 156 भागलपुर, 157 सुल्तानगंज एवं 158 नाथनगर—में किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल या संगठन द्वारा बिना सक्षम पदाधिकारी की […]