September 17, 2025
शराब बिक्री के मामले में दोषी करार, अरविंद मंडल को सात साल की सजा और जुर्माना ||GS NEWS
बिहारभागलपुरDESK2025भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय-2 में न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-12 ने नाथनगर थाना कांड संख्या 328/22 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 5708/22 में आरोपी अरविंद मंडल को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे सात साल की कठोर सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यदि वह जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 20 मई 2022 का है। उस दिन गश्ती के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि अरविंद मंडल अपने घर से शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए दरोगा शंभू पासवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वसंतपुर दोगच्छी स्थित उसके घर पर छापेमारी की। तलाशी […]