



भागलपुर । कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडरोजा स्कूल के समीप पिछले 14 वर्षों से किराए पर रह रही महिला ने मकान पर अवैध कब्जा जमा लिया था। रविवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में मकान को अतिक्रमण मुक्त कराया।
जानकारी के अनुसार, विजय कुमार शाह की मां विमला देवी का मकान किराए पर महावरी देवी को दिया गया था। लेकिन वर्ष 2009 से न तो किराया दिया जा रहा था और न ही मकान खाली किया गया। मकान मालिक की लगातार कोशिशों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकलने पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने विमला देवी के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए मकान खाली कराने का आदेश दिया।

जिला प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मकान को कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान विरोध और थोड़े समय के लिए हंगामा की स्थिति भी बनी, लेकिन पुलिस ने हालात नियंत्रित कर लिए। मकान मालिक विजय कुमार शाह ने कहा कि वर्ष 2009 से मकान पर अवैध कब्जा था। बार-बार समझाने के बावजूद किरायेदार ने मकान नहीं छोड़ा, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करना पड़ा।

वहीं, किरायेदार महावरी देवी ने आरोप लगाया कि वे 2009 से यहां रह रही हैं और विमला देवी की मृत्यु के बाद बिना नोटिस दिए प्रशासन ने मकान खाली कराया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिवार के कुछ सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं और घर में केवल महिलाएं मौजूद थीं, इसके बावजूद प्रशासन ने जबरन मकान खाली कराया।
आखिरकार, विरोध और हंगामे के बावजूद जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मकान को अतिक्रमण मुक्त करा दिया।













