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भागलपुर शहर में देर रात होने वाले शोर-शराबे पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने स्पष्ट किया कि शहर में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू है। उन्होंने बताया कि यह नियम सभी क्षेत्रों में कड़ाई से लागू कराया जा रहा है और इसे तोड़ने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी।

सिटी एसपी ने जानकारी दी कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाते पाए जाने पर संबंधित डीजे सेट को मौके पर ही जप्त कर लिया जाएगा। इसी अभियान के तहत पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने कई डीजे सेट जप्त किए हैं और आयोजकों पर भी कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि शहर के सभी धर्मशाला और विवाह भवन संचालकों से शपथ-पत्र भरवाया जा रहा है, जिसमें यह स्पष्ट लिखा गया है कि परिसर में शराब सेवन प्रतिबंधित रहेगा और रात 10 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में डीजे नहीं बजाया जाएगा।

सिटी एसपी ने आम नागरिकों से अपील की कि यदि उनके क्षेत्र में रात 10 बजे के बाद डीजे बजता है, तो वे तुरंत नजदीकी थाना को सूचना दें। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे।

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