



नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र में एक पुराने मारपीट मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही कुर्की वारंटी और मद्य निषेध अधिनियम के एक अन्य मामले में दो और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 जनवरी 2023 को एक महिला की लिखित शिकायत के आधार पर थाना कांड संख्या 37/23, धारा 341/323/307/324/504/506 भा.दं.वि. के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि रोहित यादव उर्फ फूलचंद यादव उर्फ ब्रजेश यादव, पिता- कृत्प नारायण उर्फ लूचो यादव, निवासी- नारायणपुर, थाना- भवानीपुर, जिला- भागलपुर ने वादिनी के पुत्र पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
लंबे समय से फरार चल रहे इस आरोपी को 29 जून 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा जारी कुर्की वारंट के आधार पर रंगरा थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव निवासी राजू मंडल, पिता- दीप नारायण मंडल को भी गिरफ्तार किया गया। उक्त वारंटी को नवगछिया के न्यायिक दंडाधिकारी आस्था भारती के न्यायालय (सी. नं. 801/10) में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
वहीं नदी थाना कांड संख्या 37/25, दिनांक 29.06.2025 के तहत बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2022 की धारा 37 के तहत दर्ज मामले में आरोपी सिहु कुमार, पिता- स्व. मनोज राय, निवासी- सिहकुंड, थाना- नदी, जिला- भागलपुर को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
पुलिस द्वारा सभी मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।















