



नवगछिया : नगर परिषद् नवगछिया क्षेत्र में होल्डिंग कर और संपत्ति कर वसूली को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। करदाताओं को राहत देते हुए नगर परिषद् ने 31 मार्च 2026 तक बकाया कर जमा करने पर ब्याज में छूट देने की घोषणा की है। इसके लिए नगर परिषद् के सभी कर्मियों को शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि नगर परिषद् क्षेत्राधिकार में संपत्ति कर, होल्डिंग कर और रिक्त भूमि कर अधिरोपित है। विभागीय निर्देश के अनुसार बकायेदारों को यह सुविधा दी जा रही है कि वे 31 मार्च 2026 तक बकाया कर जमा कर ब्याज से राहत प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि विस्तारित क्षेत्र में भी वित्तीय वर्ष 2021-22 से संपत्ति कर अधिरोपण लागू है और उसका भुगतान वसूल योग्य है। विभाग द्वारा जारी आदेश के आधार पर निर्धारित लक्ष्य अनुसार शत-प्रतिशत कर वसूली सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इसके लिए आम नागरिकों से अपील है कि वे कार्यालय समय में नगर परिषद् कार्यालय पहुंचकर अपना बकाया कर जमा करें।
नगर परिषद् ने नागरिकों से कहा है कि राजस्व से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए वे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य राजस्व वृद्धि के साथ-साथ करदाताओं को ब्याज में राहत देना और नगर क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करना है।
















