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जनवरी 2026 से नए अनुपात में मिलेगा खाद्यान्न

भागलपुर । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अन्त्योदय एवं प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी के लाभुकों के लिए खाद्यान्न वितरण के अनुपात में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। अभी तक अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न 1:4 के अनुपात में (7 किलो गेहूँ और 28 किलो चावल) और प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न (1 किलो गेहूँ और 4 किलो चावल) उपलब्ध कराया जाता था।

केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी नवीन निर्देश के अनुसार अब दोनों श्रेणियों के लिए खाद्यान्न वितरण 2:3 के नए अनुपात में किया जाएगा। इसके तहत अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 14 किलोग्राम गेहूँ और 21 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। वहीं प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 2 किलोग्राम गेहूँ और 3 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

भारत सरकार के पत्रांक 1-8/2013-BP.III (Vol.II) Pt. (e-323732), दिनांक 28 नवंबर 2025 के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुरूप राज्यों को संशोधित अनुपात में गेहूँ एवं चावल आवंटित किया गया है। इसके तहत राज्यों को कुल 460591.710 मे. टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 184236.684 मे. टन गेहूँ और 276355.026 मे. टन चावल शामिल है।

जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस नए अनुपात के अनुसार जिलावार मासिक आवंटन किया जाएगा। यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। सरकार का मानना है कि नए अनुपात से वितरण प्रक्रिया अधिक संतुलित और सुव्यवस्थित होगी।

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