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नवगछिया : शुक्रवार की रात रंगरा थाना क्षेत्र में एक बड़ी पुलिस कार्रवाई के दौरान कुख्यात अपराधी सनोज कुमार मंडल उर्फ गुरूदेव मंडल उर्फ फूफा को मुठभेड़ में मार गिराया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गुरूदेव मंडल, जो कि 25,000 रुपये का इनामी अपराधी था और कई जघन्य आपराधिक मामलों में वांछित था, अपने गिरोह के साथ रंगरा थाना अंतर्गत मुरली चौक के पास किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है।

इस सूचना के आधार पर रंगरा थाना पुलिस, जिला आसूचना इकाई और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से इलाके में छापेमारी शुरू की। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। इस दौरान कुख्यात अपराधी गुरूदेव मंडल को गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने घटनास्थल से हथियार, कारतूस और खोखा बरामद किया है। मुठभेड़ के दौरान गुरूदेव मंडल के अन्य साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

गौरतलब है कि गुरूदेव मंडल पे० दशरथ मंडल सा० हरिकॉल, थाना-धमदाहा, जिला-पूर्णिया का रहने वाला था। उस पर पूर्णिया, मधेपुरा और नवगछिया पुलिस जिलों के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, आर्म्स एक्ट सहित अनेक गंभीर धाराओं में कुल 15 आपराधिक मामले दर्ज थे। वह लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था और क्षेत्र में उसके अपराधों से दहशत फैली हुई थी।

गुरूदेव मंडल के विरुद्ध दर्ज प्रमुख आपराधिक मामले:

  1. धमदाहा (पूर्णिया) थाना कांड संख्या-208/17, धारा-302 भारतीय दंड विधान
  2. धमदाहा (पूर्णिया) थाना कांड संख्या-239/17, धारा-398/399/402/441 भा.दं.वि. एवं आर्म्स एक्ट
  3. धमदाहा (पूर्णिया) थाना कांड संख्या-264/17, धारा-323/341/504/34 भा.दं.वि. एवं SC/ST एक्ट
  4. टिकापट्टी (पूर्णिया) थाना कांड संख्या-32/19, धारा-392 भा.दं.वि. एवं आर्म्स एक्ट
  5. फलका (कटिहार) थाना कांड संख्या-87/19, धारा-392 भा.दं.वि.
  6. फलका (कटिहार) थाना कांड संख्या-111/19, धारा-399/402 भा.दं.वि. एवं आर्म्स एक्ट
  7. फलका (कटिहार) थाना कांड संख्या-462/18, धारा-392 भा.दं.वि.
  8. नवगछिया थाना कांड संख्या-416/21, धारा-395/397 भा.दं.वि. एवं आर्म्स एक्ट
  9. ढोलबज्जा (कदवा) थाना कांड संख्या-43/22, धारा-186/332/333/353/360 भा.दं.वि. एवं आर्म्स एक्ट
  10. नवगछिया थाना कांड संख्या-136/22, धारा-394/364 भा.दं.वि. एवं परिवर्तित धारा-396/216
  11. पुरैनी (मधेपुरा) थाना कांड संख्या-98/22, आर्म्स एक्ट
  12. पुरैनी (मधेपुरा) थाना कांड संख्या-65/22, धारा-307/34 भा.दं.वि. एवं आर्म्स एक्ट
  13. नवगछिया थाना कांड संख्या-143/22, धारा-399/402 भा.दं.वि.
  14. झंडापुर थाना कांड संख्या-15/25, धारा-109/3 (5) बी.एन.एस. एवं आर्म्स एक्ट
  15. झंडापुर थाना कांड संख्या-64/25, धारा-137(2)/140(1) बी.एन.एस. एवं SC/ST एक्ट

पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गुरूदेव मंडल के मारे जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि वह इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका था।

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