


भागलपुर। निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत एनुमरेशन फॉर्म (गणना प्रपत्र) के साथ जन्मतिथि और जन्मस्थान से संबंधित घोषणाओं के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले वैध दस्तावेजों की सूची जारी की गई है।
इस सूची में निम्नलिखित दस्तावेजों को मान्यता दी गई है:
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) के नियमित कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी को जारी कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
- 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी अथवा पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट।
- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन अथवा अन्य शैक्षणिक प्रमाणपत्र।
- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- वन अधिकार प्रमाण पत्र।
- ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो।
- नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां भी उपलब्ध हो)।
- राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
- सरकार द्वारा जारी कोई भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
नोट: बिहार की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए 1 जनवरी 2003 तक के जारी दस्तावेजों को पर्याप्त माना जाएगा।
निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण कार्य में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के उद्देश्य से इन दस्तावेजों की आवश्यकता बताई गई है, ताकि मतदाता की पात्रता का सही निर्धारण हो सके।












