



नवगछिया । बैंक से ऋण लेकर नहीं लौटने वाले 11 बकायेदारों के विरुद्ध न्यायालय कुंदन कुमार (अपर समाहर्ता आपदा सह प्रबंधन से नीलाम पत्र पदाधिकारी भागलपुर) द्वारा बिहार व उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 की धारा 38 के अंतर्गत बकायेदारों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। बकायेदारों में शाहकुंड थाना क्षेत्र के किशनपुर, अमखोरिया निवासी ऋणी अमित कुमार, कहलगांव थाना क्षेत्र के रानी दियारा निवासी कमलेश्वरी मंडल, परबत्ता थाना क्षेत्र के ग्राम बहत्तरा, राघोपुर निवासी मोतीलाल मंडल,

इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के मोती टोला जोठ गोविंद परवत्ता लवकुश मंडल, नवगछिया के गौशाला रोड निवासी चंदन कुमार, नवगछिया के उजानी, मनियामोर निवासी शाहजहां आलम, सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अप्पर रोड, सुल्तानगंज निवासी अमित कुमार चौधरी, ततारपुर थाना क्षेत्र के 83 किला घाट रोड सराय, पोस्ट नया बाजार निवासी राजकुमार, नाथनगर थाना क्षेत्र के कबीरपुर रोड निवासी मोहम्मद राजू, मधुसुदनपुर थाना क्षेत्र के नया टोला मिर्जापुर के सरयुग यादव एवं जाकर, स्वामी विवेकानंद रोड ऋणी लालटू घोष शामिल हैं।















