



भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 13 दिसंबर को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर, नवगछिया अनुमंडल न्यायालय एवं कहलगांव अनुमंडल न्यायालय में एक साथ आयोजित होगी। इस विशेष लोक अदालत में श्रम विवाद, बिजली बिल से जुड़े मामले, राजस्व संबंधी मुद्दे तथा न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकार के वादों का त्वरित निपटारा किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर से जिला जज धर्मेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली निकाली गई। जिला जज ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस रैली में कई न्यायाधीश एवं न्यायालय कर्मियों ने भाग लिया और आमलोगों को लोक अदालत की उपयोगिता के बारे में जागरूक किया।

जिला जज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत इस वर्ष की चौथी लोक अदालत है, जिसका मुख्य लक्ष्य है—लोगों को उनके मामलों का आसान, सुलभ और त्वरित समाधान प्रदान करना। उन्होंने कहा कि लोक अदालत न केवल समय बचाती है, बल्कि इसमें किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाता, जिससे आमजन को सीधी राहत मिलती है।

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के प्रिंसिपल जज राजकुमार राजपूत ने शहरवासियों से अपील की कि जिन लोगों के मामले न्यायालय में लंबित हैं या जिन्हें अपने विवाद के समाधान की आवश्यकता है, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अवश्य पहुंचें। उन्होंने बताया कि अधिकांश मामलों का निपटारा उसी दिन कर दिया जाता है।
राजकुमार राजपूत ने यह भी कहा कि इस बार प्रयास किया जा रहा है कि मोटर वाहन एक्ट के तहत ऑनलाइन जुर्माना संबंधित मामलों का भी निपटारा संभव हो सके, ताकि लोगों को और अधिक राहत मिले।















