



भागलपुर — एकतरफा प्रेम में नाकाम रहने पर युवती को तेजाब पिलाकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने नीरज कुमार उर्फ आनंद कुमार, रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 326 (तेजाब हमला) और 342 (अवैध रूप से बंधक बनाना) के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।
कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त नीरज कुमार पर 3 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना और दोनों महिला अभियुक्तों रूबी कुमारी एवं प्रीति कुमारी पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि यह राशि अदा नहीं की जाती है, तो तीनों को 1 वर्ष 9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

घटना 30 जून 2021 की है। कहलगांव थाना क्षेत्र के नया नगर रानी दियारा निवासी पूजा कुमारी को जबरन तेजाब पिलाया गया था। पूजा ने आरोपी नीरज कुमार से विवाह करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नीरज और उसके साथियों ने मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। गंभीर स्थिति में पूजा को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान 7 महीने बाद उसकी मौत हो गई थी।
सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया और 11 गवाहों के साक्ष्य के आधार पर तीनों को दोषी साबित किया। कोर्ट ने मामले को गंभीर और समाज में भय उत्पन्न करने वाला मानते हुए सख्त सजा दी है।













