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निःशुल्क विधिक सहायता, सरकारी योजनाओं और न्याय तक आसान पहुंच की दी गई जानकारी

नवगछिया । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के निर्देश तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में अनुमंडल विधिक सेवा समिति, नवगछिया के तत्वावधान में शनिवार को रंगरा स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों, पूर्व सैनिकों तथा आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं एवं सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करना था।

शिविर को संबोधित करते हुए अधिवक्ता रजनीश सिंह ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है और आर्थिक रूप से कमजोर अथवा जरूरतमंद लोगों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि कई लोग जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाते हैं, इसलिए ऐसे जागरूकता कार्यक्रम समय की आवश्यकता हैं।

उन्होंने उपस्थित लोगों को महिलाओं के अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, घरेलू हिंसा से संरक्षण, भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, श्रमिक अधिकार, साइबर अपराध, उपभोक्ता अधिकार तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर पात्र व्यक्ति जिला एवं अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

शिविर में अधिवक्ता कृष्ण कुमार आजाद, भरत भूषण, ललन मंडल सहित अन्य विधिक कार्यकर्ताओं ने भी लोगों को न्यायिक प्रक्रियाओं और कानूनी सहायता के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। वक्ताओं ने कहा कि कानून की जानकारी ही व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाती है और समाज में न्याय एवं समानता की भावना को मजबूत करती है।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों ने विधिक जागरूकता अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार आयोजित होने चाहिए, ताकि आम लोगों को कानूनी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके।

शिविर के अंत में सभी प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता का संदेश पहुंचाने तथा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। आयोजकों ने कहा कि भविष्य में भी अनुमंडल विधिक सेवा समिति द्वारा विभिन्न पंचायतों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि न्याय तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित हो सके।

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