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भागलपुर। जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र अंतर्गत परशुरामपुर निवासी राकेश कुमार की हत्या के चारों आरोपियों को भागलपुर न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

घटना 11 अगस्त 2020 की है, जब राकेश कुमार बाजार जा रहे थे। रास्ते में उन्हें गोली मार दी गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मृतक की मां गीता देवी ने जिछो मंडल, संतोष मंडल, अजीत मंडल और बनारसी मंडल के खिलाफ पीरपैंती थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद भागलपुर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और इलाके में कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ है।

इस संबंध में वकील राजेश कुमार ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने घटना से संबंधित सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए, जिससे अदालत ने चारों आरोपियों को सजा सुनाई।

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