



भागलपुर । 18 और 21 जनवरी 2026 को भागलपुर के 21 परीक्षा केंद्रों पर बिहार पुलिस अवर सेवा चयन आयोग, बिहार द्वारा दो पालियों में आयोजित की जाने वाली “पुलिस अवर निरीक्षक” की प्रारंभिक लिखित परीक्षा को सफलता पूर्वक संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी तथा वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव की संयुक्त अध्यक्षता में शुक्रवार को संबंधित परीक्षा केंद्र अधीक्षक, दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि बिहार पुलिस अवर सेवा चयन आयोग, बिहार, पटना की “पुलिस अवर निरीक्षक” प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 जनवरी 2026 (रविवार) एवं 21 जनवरी 2026 (बुधवार) को दो पालियों में (यथाः प्रथम पाली-पूर्वाह्न 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली – अपराह्न 02:30 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक) आयोजित होगी।भागलपुर जिला में निर्धारित परीक्षा केंद्रों की संख्या 21 है। अभ्यर्थियों की संख्या 8832 18 जनवरी 2026 के लिए) एवं 8827, 21 जनवरी 2026 के लिए) है। शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित परीक्षा के सफल संचालन हेतु प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी:

(i) स्टैटिक दंडाधिकारी -सह-प्रेक्षक की संख्या 22
(ii) गश्तीदल-सह-जोनल दंडाधिकारी की संख्या 12
(iii) उड़नदस्तादल-सह-सुपर जोनल दंडाधिकारी की संख्या 06 है। अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्रों में प्रवेश का समय प्रथम पाली के लिए पूर्वाह्न 08:30 बजे से पूर्वाह्न 09:30 बजे के मध्य एवं द्वितीय पाली के लिए अपराह्न 01 बजे से अपराह्न 02 बजे के मध्य (रिपोर्टिंग टाइम) निर्धारित है। प्रथम पाली के लिए पूर्वाहन 09:30 बजे के बाद एवं द्वितीय पाली के लिए अपराहन 02 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा के मुख्य प्रवेश द्वार प्रथम पाली के लिए पूर्वाहन 09:30 बजे एवं द्वित्तीय पाली के लिए अपराह्न 02 बजे बंद कर दिये जायेंगें। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व अर्थात् प्रथम पाली के लिए पूर्वाहन 09:30 बजे एवं द्वितीय पाली के लिए अपराह्न 02 बजे तक ही परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल एवं कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। प्रथम पाली के लिए पूर्वाह्न 09:30 बजे के बाद एवं द्वितीय पाली के लिए अपराह्न 02 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

साथ ही परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा अवधि के अंतिम 30 मिनट में किसी भी अभ्यर्थी को टॉयलेट / शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा से जुड़े अधिकृत पदाधिकारियों/कर्मियों को छोड़कर किसी को भी परीक्षा केन्द्र परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी / केंद्राधीक्षक एवं वीक्षकों के पास मोबाईल फोन रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी। केन्द्राधीक्षक विशेष परिस्थिति में उपयोग हेतु कीपैड मोबाइल रख सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा एवं जैमर का अधिष्ठापन किया जायेगा। बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति ली जाएगी।













