0
(0)

नवगछिया व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू कुमारी की अदालत ने जमीन विवाद में हुई हत्या के एक मामले में मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिया गया आरोपी सोनवर्षा निवासी गुंजन कुंवर है।

यह मामला 15 फरवरी 2020 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बिहपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा बड़घड़ी निवासी निधु कुंवर उर्फ अमित कुंवर की जमीन विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद आरोपी पक्ष द्वारा कुल्हाड़ी से भी प्रहार किए जाने का आरोप है।

इस संबंध में मृतक के पिता विनय कुंवर के बयान पर बिहपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में छर्रापट्टी सोनवर्षा निवासी गुंजन कुंवर, अंकित कुंवर, मुकेश कुंवर, मंटू कुंवर एवं ढोरिया उर्फ नवीन मंडल को नामजद आरोपी बनाया गया था।

प्राथमिकी के अनुसार, विनय कुंवर अपने पुत्र के साथ दियारा क्षेत्र में घास लाने गए थे। लौटने के दौरान विक्रमपुर के कलबलिया धार स्थित टेक दियारा में आरोपियों ने हथियारों के साथ उन्हें घेर लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर गुंजन कुंवर द्वारा गोली चलाए जाने का आरोप है, जिससे निधु कुंवर घायल होकर गिर पड़े।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी गुंजन कुंवर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 147, 148, 149 तथा आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 13 फरवरी को निर्धारित की गई है।

सरकार की ओर से इस मामले में अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने न्यायालय में पक्ष रखा।

Aapko Yah News Kaise Laga.

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Share: