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नवगछिया:
दाखिल-खारिज प्रक्रिया में आपत्ति के बावजूद एकतरफा आदेश पारित करने के आरोप में गोपालपुर के अंचल अधिकारी (सीओ) सहित छह लोगों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिघिंया मकंदपुर निवासी स्वर्गीय राकेश कुमार की पत्नी कुमारी ममता द्वारा नवगछिया व्यवहार न्यायालय में दायर किया गया है।

पीड़िता ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दायर परिवाद में गोपालपुर के सीओ रौशन कुमार, सैदपुर निवासी रिंकी देवी, गोपालपुर के विकास कुमार भारती, सैदपुर के शुभम कुमार, राजस्व कर्मचारी बबलू कुमार तथा सिंधिया मकंदपुर के विनीत कुमार को नामजद आरोपी बनाया है।

दायर मुकदमे में कुमारी ममता ने आरोप लगाया है कि धरहरा मौजा स्थित उनकी पुश्तैनी जमीन, खाता संख्या 1210 तथा खेसरा संख्या 529, 539 एवं 526, कुल रकबा चार एकड़ 29 डिसमिल, का अब तक परिवार के बीच आपसी बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त जमीन के खतियान में रामतीर्थ चौधरी एवं नारायण चौधरी का नाम दर्ज है।

आरोप के अनुसार, उनकी ननद रिंकी कुमारी ने बिना पारिवारिक सहमति और बिना जमीन का विधिवत बंटवारा हुए खेसरा संख्या 529 एवं 526 की जमीन विकास कुमार भारती और शुभम कुमार को बेच दी। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने दाखिल-खारिज की प्रक्रिया के दौरान विधिवत आपत्ति दर्ज कराई थी, इसके बावजूद अंचल अधिकारी द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया।

कुमारी ममता ने बताया कि मामले को लेकर उन्होंने पहले गोपालपुर तथा बिहपुर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर न्याय की गुहार लगाते हुए नवगछिया न्यायालय की शरण ली।

फिलहाल न्यायालय में मामला दर्ज होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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