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भागलपुर जिले के पिरपैंती थाना क्षेत्र अंतर्गत कंगाली चौक पर वर्ष 2021 में हुई 140 बोतल विदेशी शराब बरामदगी मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 सितंबर 2021 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड की ओर से एक काले रंग की हुंडई कार के माध्यम से शराब बिहार लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान संदिग्ध कार ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर वाहन को पकड़ लिया।

कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि वाहन में सवार गोलू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान कार से कुल 140 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई थी। इस संबंध में उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई।

मामले की सुनवाई के बाद भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय-2 के न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा ने अभियुक्त गोलू कुमार को दोषी मानते हुए 5 वर्ष की सजा एवं ₹1,00,000 का जुर्माना लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी।

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