0
(0)

नवगछिया व्यवहार न्यायालय के कैंप कोर्ट में एडीजे-12 सह उत्पाद कोर्ट-2 के न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा ने शराब से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। दोनों मामलों में सजा के बिंदु पर 10 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा।

पहला मामला 28 फरवरी 2022 का है। एलटीएफ प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि नवगछिया के महदत्तपुर निवासी नवीन कुमार सिंह, गनौरी सिंह और सावन कुमार सिंह के घर में देसी शराब की खरीद-फरोख्त की जाती है। सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान नवीन सिंह के घर से 25 लीटर देसी शराब बरामद की गई। गनौरी सिंह के घर से शराब बनाने के उपकरण तथा सावन कुमार सिंह के घर से एक लीटर देसी शराब बरामद हुई। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर नवगछिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सावन कुमार सिंह और गनौरी सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया, जबकि नवीन कुमार सिंह को दोषी करार दिया।

दूसरा मामला 14 अक्टूबर 2024 का है। एलटीएफ प्रभारी रात करीब 10 बजे गश्ती पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि एक महेंद्र पिकअप वाहन नवगछिया बस स्टैंड की ओर शराब लेकर आ रहा है। पुलिस को देखते ही चालक एनएच-31 स्थित अनिल सिंह के गैरेज के पास वाहन खड़ा कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन की तलाशी लेने पर 465 लीटर विदेशी शराब बरामद की। इस मामले में वाहन मालिक मधेपुरा जिले के पुरैनी थाना क्षेत्र के रौता निवासी मनीष कुमार सिंह को नामजद आरोपित बनाया गया था।

कोर्ट ने सुनवाई के बाद वाहन मालिक मनीष कुमार को भी दोषी करार दिया है। दोनों मामलों में सजा के बिंदु पर 10 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक उत्पाद भोला कुमार मंडल ने बहस की।

Aapko Yah News Kaise Laga.

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Share: