


नवगछिया। नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम अभिषेक आनंद की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।
दोषी की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के करारी तिनटंगा निवासी पूजो यादव उर्फ पूजवा यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गोपालपुर थाना पुलिस ने वर्ष 2025 में उसे अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में गोपालपुर थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए) के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं धारा 26(1) के तहत भी तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया गया।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। साथ ही जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय के फैसले के बाद अभियुक्त को विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया। यह फैसला अवैध हथियार रखने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।















