


नवगछिया पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तार आरोपियों को भेजा गया न्यायिक हिरासत में
नवगछिया : भवानीपुर थाना क्षेत्र के बलहा एवं मधुरापुर बाजार में बीते 25 मई को हुई फायरिंग और मारपीट की घटना में नवगछिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार 25 मई 2026 को दो मोटरसाइकिलों पर सवार पांच अपराधियों ने बलहा और मधुरापुर बाजार में एक दुकानदार के साथ मारपीट की थी तथा इलाके में भय और दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में भवानीपुर थाना कांड संख्या-122/26 दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी।

नवगछिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम द्वारा मामले में पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी।
इसी क्रम में 15 जून को पुलिस ने भवानीपुर थाना क्षेत्र के भ्रमरपुर निवासी रम्पी यादव (पिता- झींगों यादव) तथा नारायणपुर निवासी प्रिंस झा उर्फ अनुभव शांडिल्य (पिता- बंटी झा उर्फ अजित कुमार झा) को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण सुराग मिले। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक देशी कट्टा भी बरामद किया। यह हथियार भ्रमरपुर निवासी माधव कुमार (पिता- सोहन कुमार झा) के कब्जे से बरामद हुआ। हथियार बरामद होने के बाद पुलिस ने अलग से भवानीपुर थाना कांड संख्या-145/26 दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद हथियार का उपयोग फायरिंग की घटना में किए जाने की आशंका है। मामले की वैज्ञानिक और तकनीकी जांच भी कराई जा रही है ताकि घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाया जा सके।
नवगछिया पुलिस ने कहा है कि क्षेत्र में अपराध और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शराब के नशे में आरोपी गिरफ्तार
एक अन्य कार्रवाई में इस्माइलपुर थाना पुलिस ने शराब के नशे में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस्माइलपुर थाना कांड संख्या-110/26 के प्राथमिकी अभियुक्त सुशील मंडल (पिता- स्वर्गीय लुखो मंडल), निवासी छोटी परबत्ता, थाना इस्माइलपुर को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2022 की धारा-37 के तहत गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि जिले में शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है।
















