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नवगछिया। झाड़-फूंक के नाम पर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में नवगछिया न्यायालय ने आरोपी अनिल साह उर्फ अनिल बाबा को पांच वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा नवगछिया के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अफजल आलम की अदालत ने सुनाई है। मामला बिहपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है।

17 अगस्त 2020 को थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, झंडापुर थाना क्षेत्र के मड़वा सहौड़ी निवासी अनिल साह उर्फ अनिल बाबा पर आरोप लगाया गया था कि उसने झाड़-फूंक के नाम पर शिकायतकर्ता बबलू सिंह के भाई दिनेश सिंह की हत्या कर दी। आरोप के अनुसार दिनेश सिंह की नाक में पानी डालने, गमछे से नाक बांधने और लात-घूंसों से मारपीट करने के बाद उनकी मौत हो गई थी।

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इस मामले में मृतक के भाई के बयान पर बिहपुर थाना में प्राथमिकी संख्या 314/20 दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान नामजद आरोपी अनिल साह उर्फ अनिल बाबा को गिरफ्तार किया था।

मामले की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अनिल साह उर्फ अनिल बाबा को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक शंभुनाथ सिंह ने बहस में हिस्सा लिया।

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