


पुत्री, दामाद और डेढ़ वर्षीय नतनी की हत्या का मामला, 29 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई
नवगछिया। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया में पुत्री, दामाद और नतनी की हत्या के मामले में नवगछिया व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू सिंह ने पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए गए आरोपितों में गोपालपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया निवासी पप्पू सिंह और उसके पुत्र धीरज सिंह शामिल हैं। घटना नौ जनवरी 2024 की है।
मामले में मृतकों की पहचान नवटोलिया निवासी गणेश प्रसाद सिंह के पुत्र चंदन कुमार, उसकी पत्नी चांदनी कुमारी और चंदन की डेढ़ वर्षीय पुत्री रौशनी कुमारी के रूप में हुई है। बताया गया कि चांदनी कुमारी ने गांव के ही चंदन कुमार से प्रेम विवाह किया था। शादी से चांदनी के पिता पप्पू सिंह और भाई धीरज सिंह नाराज थे। दोनों चांदनी को बराबर धमकाते थे।

मृतक के भाई केदारनाथ सिंह के बयान पर गोपालपुर थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। केदारनाथ सिंह ने पुलिस को बताया था कि नौ जनवरी को उनका भाई चंदन कुमार अपनी पत्नी और पुत्री के साथ पुराने घर से नए घर जा रहा था। इसी दौरान अनिल सिंह के निर्माणाधीन घर के पास पप्पू सिंह और धीरज सिंह ने लोहे की रॉड और गोली से हमला कर तीनों की हत्या कर दी।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध दोष सिद्ध किया है। सजा के बिंदु पर 29 सितंबर को सुनवाई होगी। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा ने बहस में हिस्सा लिया।

















