



भागलपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवटोलिया वार्ड संख्या 14 निवासी मसो रेणु देवी, पति स्व. जितेंद्र पासवान उर्फ सीताराम ने नारायणपुर अंचलाधिकारी को आवेदन देकर अपने देवर पर गुपचुप तरीके से जमीन का केबाला कराने और हिस्सेदारी से वंचित करने का आरोप लगाया है।
पीड़िता रेणु देवी ने आवेदन में लिखा है कि वर्ष 2018 में उनके पति की गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। इसके बाद ससुर दरोगी पासवान के पेंशन पर पूरा परिवार निर्भर था। वर्ष 2022 में ससुर की भी मृत्यु हो गई, लेकिन अब तक पारिवारिक जमीन का कोई विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है।

आरोप है कि देवर सुनील पासवान उर्फ बूटन पासवान, पिता स्व. दरोगी पासवान ने खाता संख्या 1266, खसरा संख्या 2352, रकवा 11 डिसमिल, सिंहपुर मौजा स्थित जमीन को बंटवारा किए बिना पड़ोसी को केबाला कर दिया। पीड़िता का कहना है कि इस जमीन में उनका भी बराबर का हक बनता है, लेकिन उनके जानकारी के बिना निबंधन कार्यालय, बिहपुर में दस्तावेज तैयार कर जमीन बेच दी गई।
रेणु देवी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो सुनील पासवान ने उन्हें और उनके पुत्र को डराना-धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सुनील ने दलालों के माध्यम से पांच लाख रुपये खर्च कर जबरन मोटेशन कराने की धमकी दी है।
इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता ने नारायणपुर अंचलाधिकारी से न्यायोचित कार्रवाई और जमीन के मोटेशन पर रोक लगाने की मांग की है।
नारायणपुर अंचलाधिकारी विशाल अग्रवाल ने पुष्टि करते हुए बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है और जांचोपरांत विवादित जमीन के मोटेशन पर रोक लगा दी गई है।















