


भागलपुर जिले में दहेज प्रताड़ना के कारण हुई एक गर्भवती महिला की हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी पति साजन यादव को दस वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश 15 की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि अर्थदंड की राशि जमा नहीं की गई तो अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु के मामले में भी आरोपी साजन यादव को सात वर्ष की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

यह मामला 16 जून 2023 का है, जब काजल कुमारी की उसके पति द्वारा हत्या कर दी गई थी। वह उस समय गर्भवती थी। मृतका की मां सुशीला देवी ने बरारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें दामाद साजन यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।
सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक काशीनाथ मिश्रा ने मामले में प्रभावशाली रूप से बहस की और अभियोजन पक्ष की ओर से सशक्त तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
