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भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 40 के पार्षद मो. बदरुद्दीन उर्फ चुन्नू को गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर पार्षद का चुनाव लड़ना महंगा पड़ गया। चुनाव जीतने वाले वार्ड संख्या 40 के वार्ड पार्षद को राज्य निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित करते हुए पदमुक्त कर दिया है। साथ ही आयोग ने डीएम सह निर्वाची पदाधिकारी को पदमुक्त किए गए वार्ड पार्षद के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दअरसल वार्ड पार्षद मो. बदरुद्दीन उर्फ चुन्नू के विरुद्ध वार्ड संख्या 40 के हुसैनपुर निवासी शकील अहमद की पत्नी नजमा खातून ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत करते हुए वाद दायर किया था। दायर किए गए वाद में वार्ड पार्षद पर दो से अधिक संतान होने के बावजूद गलत तथ्य एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था। वाद की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद एवं प्रस्तुत प्रमाणपत्रों और अन्य साक्ष्यों के जांचोपरांत पाया कि आरोपी वार्ड पार्षद ने तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ पत्र के आधार पर वार्ड संख्या 40 में पार्षद पद का चुनाव जीतने में कामयाब रहे।

वहीं दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने माना है कि वार्ड 40 के पार्षद ने तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ पत्र के आधार पर वार्ड पार्षद के पद पर निर्वाचित रहने में कामयाब रहे। आयोग ने इसे बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 (1) (एम) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण मो. बदरुद्दीन उर्फ चुन्नू को बिहार नगरपालिका अधिनियम की उक्त धारा सहपठित धारा 18 (2) के तहत प्रदत शक्तियों के अधीन अयोग्य घोषित करते हुए पदमुक्त कर दिया है। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का आदेश दिया है।

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