



भागलपुर। बैंक से ऋण लेकर राशि नहीं लौटाने वाले 22 बकायेदारों के विरुद्ध अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सह नीलाम पत्र पदाधिकारी भागलपुर कुंदन कुमार के न्यायालय द्वारा बिहार व उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914 की धारा 38 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
गिरफ्तारी वारंट की सूची में विभिन्न थाना क्षेत्रों के बकायेदार शामिल हैं। इनमें गोपालपुर थाना के अभिया नवगछिया निवासी सीताराम मंडल, सन्हौला थाना के तनकमास निवासी मोहम्मद फजरुल रहमान, तातारपुर थाना के उर्दू बाजार रोड निवासी संजय मंडल, गोराडीह थाना के बड़ी जमी रोड निवासी अजय मंडल, जगदीशपुर थाना के सुंदरलाल लेन मेहंदी चक निवासी प्रणव कुमार चौधरी, लोदीपुर थाना के जमसी रोड निवासी दयानंद सिंह, नाथनगर थाना के शाहपुर निवासी चंद्रशेखर सिंह और अशोक कुमार सिंह शामिल हैं।

इसके अलावा गोपालपुर थाना के नवटोलिया निवासी मिथिलेश कुमार सिंह, सुलतानगंज थाना के तिलकपुर निवासी विनय कुमार, सजौर थाना के बड़गांव निवासी प्रकाश नारायण, गोपालपुर थाना के सिंघिया निवासी पवन कुमार चौधरी, परबत्ता थाना के बहत्तरा निवासी सिकंदर मंडल और नारायण मंडल, बबरगंज थाना के महावीर मार्केट निवासी टोनी कुमार, जगदीशपुर थाना के मोहनपुर निवासी मुकेश कुमार साहू, इस्माइलपुर थाना के परबत्ता निवासी किशोर कुमार यादव, सुलतानगंज थाना के तिलकपुर नाशोपुर निवासी सुधीर राय, गोराडीह थाना के लोगांव निवासी गौतम सिंह, भोजपुरी निवासी दिग्विजय सिंह और असरगंज थाना के रहमत वासा निवासी दिलीम राम के नाम भी वारंट में शामिल हैं।
प्रशासन ने संबंधित थानों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।














