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25 जुलाई को प्रत्येक बूथ पर लगेगा मेगा कैंप

भागलपुर। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के अंतर्गत मतदाता सूची सत्यापन में गणना प्रपत्र के साथ साक्ष्य को लेकर भागलपुर नगर निगम के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉ सलाहुद्दीन अहसन, नगर आयुक्त शुभम कुमार एवं संबंधित पदाधिकारीगण, नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद, शहरी क्षेत्र के बीएलओ सुपरवाइजर के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर जिले में गणना प्रपत्र अपलोड किया जा चुका है। अब जिन लोगों ने गणना पत्र के साथ साक्ष्य नहीं दिया है, उन्हें साक्ष्य जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि नए मतदाता सूची 2025 के लगभग 40% मतदाताओं के नाम 2003 के मतदाता सूची में है।

उन मतदाताओं को केवल उस मतदाता सूची का भाग संख्या, बूथ नंबर और अपना सीरियल नंबर साक्ष्य के रूप में देना है या उस अंश को चिन्हित कर के देना है। साथ ही उनके संतान यथा बेटा बहू को अपने पिता के 2003 के मतदाता सूची में नाम होने का साक्ष्य के साथ कोई एक अपना प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित कर देना है। उन्होंने वार्ड पार्षदों को ग्रुपवार 2003 एवं 2025 के मतदाता सूची में नाम खोजने एवं मिलान करने व साक्ष्य देने हेतु प्रशिक्षण भी दिलवाया। उन्होंने आदेश जारी किया है कि 25 जुलाई को भागलपुर के प्रत्येक बूथ पर दोनों मतदाता सूची के साथ संबंधित बीएलओ 8 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक बैठेंगे एवं अपने बीएलए के साथ संबंधित मोहल्ले में भ्रमण करेंगे। संबंधित वार्ड पार्षद अपने बीएलओ से समन्वय स्थापित कर इस कार्य में बीएलओ को मदद करेंगे। महापौर डॉ वसुंधरा लाल ने कहा कि हमारे सभी वार्ड पार्षद जागरुक हैं। डीएम साहब ने इतने बेहतर तरीके से समझाया है। साथ ही नगर आयुक्त ने भी संदेह दूर किया है। बीएलओ वार्ड पार्षद से समन्वय बनाकर काम कर लेंगे। उप महापौर डॉ सलाउद्दीन एहसन ने कहा कि सभी वार्ड पार्षद जागरूक हैं और जो संदेह था उसे जिला जिलाधिकारी ने दूर कर दिया है। दो दिनों में साक्ष्य जमा कर लिया जाएगा।

नगर आयुक्त ने कहा कि जो वोटर 38 साल से ऊपर के हैं उन्हें नया दस्तावेज बनने की जरूरत नहीं है। 2003 के मतदाता सूची में उनका नाम मिल जाएगा, वहीं उनका साक्ष्य होगा, वही उन्हें बताना है। जो वोटर 21 से 38 साल के हैं उनके माता-पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में जरूर होगा। उन्हें अपने पिता या माता के 2003 के मतदाता सूची में नाम होने का साक्ष्य के साथ अपना कोई एक दस्तावेज साक्ष्य के रूप में देना है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह वोट देने का ही अधिकार है जो राजा और रंक दोनों को एक समान मूल्य प्रदान करता है। इसलिए कोई योग्य मतदाता छुटे नहीं हमारी यही कोशिश है। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है।

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