





भागलपुर । निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 के अंतर्गत 1 अगस्त 2025 को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। यह सूची प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर), प्रखंड विकास पदाधिकारी (सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी) और सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है। साथ ही, इसे वोटर पोर्टल, eci.gov.in और भागलपुर जिला की वेबसाइट bhagalpur.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने, विलोपित करने या संशोधन संबंधी दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।
प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया:
- नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र-6 के साथ एनेक्सर-डी (घोषणा पत्र) एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जा सकता है।
- नाम विलोपन हेतु उसी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी निर्वाचक द्वारा प्रपत्र-7 में आवेदन किया जा सकता है।
- प्रविष्टियों में संशोधन या मतदान केंद्र स्थानांतरण हेतु प्रपत्र-8 में आवेदन किया जा सकता है।
- बिहार राज्य से बाहर से आए लोगों के नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र-8 के साथ एनेक्सर-डी और वैध दस्तावेज भी आवश्यक हैं।
यह सभी प्रपत्र ऑनलाइन https://voters.eci.gov.in और Voter Helpline App पर उपलब्ध हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन बीएलओ या संबंधित प्रखंड कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
विशेष कैंप और जन सहभागिता:
जिले के सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालयों तथा नगर निकाय कार्यालयों में विशेष शिविर लगाए गए हैं, जहां पात्र मतदाता दावा/आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और संबंधित दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीएलओ द्वारा मतदान केंद्रों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, बीएलए (बूथ लेवल एजेंट), राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक कर प्रारूप निर्वाचक सूची का अवलोकन कराया गया है।
इन बैठकों में यह सुनिश्चित किया गया कि वे नागरिक जिनका नाम सूची में नहीं है या जिनकी प्रविष्टियों में त्रुटियां हैं, वे आवश्यक सुधार हेतु समय पर दावा या आपत्ति प्रस्तुत करें। साथ ही, जिन लोगों ने गणना प्रपत्र नहीं भरे हैं, उनकी सूची पढ़कर सुनाई गई और उन्हें आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
राजनीतिक दलों से अपेक्षित सहभागिता:
1 अगस्त 2025 को प्रारूप निर्वाचक सूची के प्रकाशन के समय, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उन मतदाताओं की सूची भी उपलब्ध कराई गई, जिन्होंने निर्धारित समय में गणना प्रपत्र नहीं भरे थे। इन मतदाताओं का सत्यापन राजनीतिक दलों द्वारा किया जाना था, परंतु अब तक किसी भी दल के बीएलए-2 द्वारा भागलपुर जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से दावा/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

बीएलए द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र (प्रपत्र-6 हेतु एनेक्सर-डी और अन्य दस्तावेज) बीएलओ को जमा कराए जा सकते हैं। निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी राजनीतिक दलों से अपील की गई है कि वे अपने बीएलए के माध्यम से दावे/आपत्तियाँ समय पर प्रस्तुत करें।
शेष अवधि और प्रशासन की अपील:
दावा/आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 है, यानी अभी 16 दिन शेष हैं। इस दौरान:
- नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने,
- मृतक, डुप्लीकेट या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम विलोपित करने,
- प्रविष्टियों में संशोधन या मतदान केंद्र स्थानांतरण के लिए
प्रपत्र-6, 7 या 8 में आवेदन किया जा सकता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत सभी योग्य नागरिकों एवं राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया है कि वे इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में भाग लेकर निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करें। प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाने में आम जनता की सहभागिता अनिवार्य है।
प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची पर 1 सितंबर 2025 तक दावा और आपत्ति की जा सकती है


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