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भागलपुर। आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भागलपुर जिला प्रशासन ने शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी, भागलपुर के आदेशानुसार जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को 11 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक अपने संबद्ध थाना में जाकर शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

इस सत्यापन प्रक्रिया में रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, एक नाली एवं दो नाली बंदूक सहित निषिद्ध (एन.पी. बोर) श्रेणी के सभी शस्त्र शामिल होंगे। इसके लिए थानावार दंडाधिकारियों और थाना अध्यक्षों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो भी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं कराएंगे, उनकी अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द की जा सकती है और शस्त्र जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

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