



भागलपुर। विधान सभा आम निर्वाचन 2025 में मतदान संबंधी दायित्व से जुड़े कर्मियों को स्वास्थ्य कारणों से कार्य से मुक्त कराने के लिए आवेदन जमा करने की तिथि घोषित कर दी गई है। जिले के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में पदस्थापित ऐसे कर्मी, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से निर्वाचन कार्य से छूट चाहिए, वे अपने नियंत्रक पदाधिकारी के माध्यम से 06 अक्टूबर से 08 अक्टूबर 2025 तक अपराह्न 5 बजे तक जिला कार्मिक कोषांग, भागलपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों पर विचार हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर की अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड 10 और 11 अक्टूबर 2025 को पूर्वाह्न 10 बजे से लोकनायक जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल, भागलपुर में बैठक करेगा। जिन कर्मियों ने स्वास्थ्य आधार पर निर्वाचन कार्य से मुक्त करने का आवेदन दिया है, उन्हें उक्त तिथियों पर मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा।

मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर ही ऐसे कर्मियों को निर्वाचन कार्य से मुक्त करने पर विचार किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित तिथि को बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं होता या बाद में आवेदन करता है, तो उसे निर्वाचन कार्य के योग्य माना जाएगा। साथ ही, निर्वाचन कार्य से अनुपस्थित रहने पर ऐसे कर्मियों पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 159 (संशोधित धारा 12, वर्ष 1998) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
















