



नवगछिया पुलिस की सक्रियता और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर एनडीपीएस (NDPS) मामले में तीन आरोपियों को 15-15 साल की कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला माननीय विशेष न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार झा, एनडीपीएस सह एडीजे-13, भागलपुर ने सुनाया।
मामला भवानीपुर थाना कांड संख्या 366/2020 दिनांक 14 सितंबर 2020 से संबंधित है, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20(b)(ii)(c)/22 के तहत दर्ज किया गया था। नवगछिया पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, समर्पित की गई चार्जशीट और अभियोजन पक्ष की गवाही को देखते हुए न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में शामिल हैं –
- सुजीत राय, पिता सुकुमार राय, निवासी गोपालपुर, थाना कोतवाली, जिला कुचबिहार (पश्चिम बंगाल)
- अखिल दास, पिता सुरेन्द्र दास, निवासी तालुकरघड़ी, थाना फालाकाटा, जिला अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल)
- हृदयानन्द उपाध्याय, पिता देवनन्दन उपाध्याय, निवासी सोनारी, थाना एवं जिला देवरिया (उत्तर प्रदेश)

न्यायालय ने तीनों को 15-15 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ नवगछिया पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस के अनुसार, इस सख्त निर्णय से क्षेत्र में नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
















